Haryana Happy Card Yojana Online Form : हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना ,हरियाणा के मूल निवासी के लिए ये योजना जारी सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को फ्री परिवहन सुविधा मिलेगी।
इस योजना का लाभ केवल उस परिवार को मिलेगी ,जिनके परिवार में 3 से ज्यादा सदस्य है और उनकी परिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1000Km की फ्री यात्रा हरियाणा के मूल निवासी को लाभ दिया जाएगा।
Happy Card Yojana के लिए कैसे अप्लाई करें?
1 . सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Hariyana transport Department) आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
2. होम पेज पर Apply Happy Card के Option पर क्लिक करें।
3. परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें
4 . कैप्चा कोड दर्ज करें
5 . सैंड OTP To Verify के Option पर क्लिक करें।
6. OTP Verify करते ही आपके सामने परिवार के सदस्य की जानकारी आ जाएगी।
7. जिस सदस्य का का आपको Happy Card आवेदन करना है उसका सदस्य का चयन करें
8. मोबाइल नंबर दर्ज करें
9. अब आधार कार्ड का नंबर दर्ज करें
10 . अब कैप्चा कोड दर्ज कीजिए और सैंड OTP के Option पर क्लिक करें
11 . आधार कार्ड के रिजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आयेगा , इस OTP को दर्ज करके वेरिफाई कीजिए।
12 . Apply की Option पर क्लिक करें।
नोट:- आवेदन करने के 15 दिनों के बाद आप अपने नजदीकी रोड वेज ऑफिस में जाकर Happy Card प्राप्त कर सकते है।